Staff Agencies Meaning ,Types ,Forms , Functions in Hindi स्टाफ अभिकरण का अर्थ ,किस्में,रूप,कार्य- कोई समय था जब राज्य कम से कम काम किया करता था अर्थात देश को बाहरी हमले से बचाना तथा देश के अंदर शांति व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तक सीमित था। ऐसे राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता था जहां पर लोगों के कल्याण का कार्य नही किया जाता था ।
परंतु भारत जैसे कल्याणकारी राज्य को देश के बहुपक्षीय विकास के लिए कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। यह सभी कार्य भिन्न भिन्न शासकीय संगठनों जैसे कि मुख्य कार्यपालिका द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इन संगठनों को आगे कार्य के स्वरूप अनुसार मुख्य तौर पर 2 वर्ग स्टाफ तथा सूत्र अभिकरण में बांटा जा सकता है।
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स्टाफ अभिकरण का अर्थ ( Meaning of Staff Agencies in Hindi )
लोक प्रशासन में स्टाफ शब्द फौजी संगठन से लिये गए हैं । फौजी संगठन में दो तरह की इकाईयां स्टाफ और सूत्र अभिकरण होती हैं । सूत्र से अभिप्राय ऐसी एजेंसी से है जो युद्ध भूमि में लड़ रही फौज की कमांड करते हैं ,आदेश देते हैं तथा युद्ध का संचालन करते हैं ।
अन्य शब्दों में युद्ध में जीत प्राप्त करने के उद्देश्य से जो लड़ाई करते हैं उनको सूत्र एजेंसी कहा जाता है। सूत्र एजेंसी को अपने इस कार्य में तभी सफलता मिल सकती है यदि उन्हें आवश्यक सामग्री जैसे कि भोजन ,हथियार ,गोला, बारूद, दवाइयां आदि समय पर सहायता मिलती रहे।
जो एजेंसी फौज की ऐसी सहायता करती है उसे स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। इस तरह स्टाफ एजेंसियों का मुख्य कार्य युद्ध की योजना तैयार करना ,युद्ध कर रही है फौजियों की अलग-अलग इकाइयों में ताजमेल पैदा करना ताकियुद्ध मे जीत को विश्वस्त बनाया जा सके।
लोक प्रशासन में भी स्टाफ तथा सूत्र अभिकरण के शब्द फौजी प्रशासन से लिए गए हैं । मुख्य कार्यपालिका समूचे प्रशासन का मुखिया होता है तथा उसे अनेक तरह के जटिल कार्य करने पड़ते हैं। इस महत्व के लिए उसे तकनीकी तथा विशेषज्ञों की सलाह तथा सहायता नहीं पड़ती है । वास्तव में यह सभी कार्य मुख्य कार्यपालिका अपने अधीनस्थ विभागों द्वारा करता है।
इसलिए ऐसी इकाइयां मुख्य कार्यपालिका को उसके कामों में सहायता तथा सलाह देती है उन्हें स्टाफ अभिकरण का नाम दिया जाता है। अन्य शब्दों में स्टाफ की सहायता तथा सलाह से प्रशासकीय बाधाओं को दूर करना जैसे किसी मनुष्य को चलने के लिए लाठी उसकी सहायता करती है। इसी तरह स्टाफ अभिकरण अपने कौशल तथा विशेषज्ञता के कारण प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका की सहायता करती है।
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संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्टाफ अभिकरण प्रशासन की वह सहायक एजेंसियां हैं जो वास्तव में कार्य करने वाली संस्थाओं को सहायता करती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जहां राज्य का मुखिया राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है तथा समस्त प्रशासकीय शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथों में होती है।
वास्तव में मंत्रिमंडल को ही देश का मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। मंत्रिमंडल को उसके कामों में सहायता तथा सलाह देने के लिए दो तरह की समितियां जो स्टाफ अभिकरण से काम करती है निम्नलिखित है –
- मंत्रिमंडल की समितियां
- मंत्रिमंडल सचिवालय
- रक्षा समिति
- विदेशी मामलों के बारे में समिति
- पुनर्वास समिति
- बड़े उद्योगों संबंधी समिति
- वैज्ञानिक समिति
- संसदीय तथा कानूनी मामलों संबंधी समिति
- सूचना तथा प्रसारण समिति
- मानवी शक्ति संबंधी समिति
- नियुक्तियों संबंधी समिति ।
मंत्रिमंडल के सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं तथा प्रधानमंत्री इन सभी समितियों का चेयरमैन होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय में एक संयुक्त सचिव के अधीन दो डिप्टी सचिव सहायक सचिव तथा 4 सेना की स्टाफ अक्सर होते हैं।
इंग्लैंड में मंत्रिमंडल सचिवालय एक महत्वपूर्ण स्टाफ एजेंसी है। मंत्रिमंडल की शेष समितियां मंत्रिमंडल के स्टाफ एजेंसियों के रूप में काम करती है । अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति ही देश का वास्तविक शासक होता है। उसके कार्य में सहायता करने के लिए व्हाइट हाउस ,स्टाफ, बजट ऑफ ब्यूरो ,राष्ट्रीय रक्षा कोष, स्टाफ काउंसिल के महत्वपूर्ण उदाहरण है।
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स्टाफ अभिकरणों के किस्में, रूप ( Staff Agencies Types ,Kinds in Hindi )
प्रो. फ्लिनर तथा प्रस्थस ने स्टाफ अभिकरण के तीन रूप बताएं हैं जिनका वर्णन इस प्रकार हैं –
साधारण स्टाफ ( General Staff )
साधारण स्टाफ में वह कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जो कार्यपालिका को उसके प्रशासकीय कार्यों में पूर्ति के लिए सहायता करते हैं। यह कार्यपालिका को योजना बंदी संबंधी सही सलाह देते हैं तथा खोज,जांच तथा आवश्यक तथ्यों से संबंधित कार्यों में कार्यपालिका की सहायता करते हैं।
तकनीकी स्टाफ ( Technical Staff )
आधुनिक युग मे प्रशासकीय समस्याओं मे केवल वृद्धि ही नहीं बल्कि यह काफी जटिल भी हो गयी हैं । इनके उचित हल के लिए तकनीकी विशेषज्ञ तथा कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इनका उचित हल खोजने के लिए सक्षम होते हैं । इसलिए मुख्य कार्यपालिका को अपनी तकनीकी समस्याओं के उचित समाधान के लिए तकनीकी स्टाफ की सहायता लेनी पड़ती है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि तकनीकी स्टाफ में तकनीकी अधिकारी शामिल होते हैं जैसे कि डॉक्टर ,इंजीनियर ,वित्तीय तथा व्यापारिक विशेषज्ञ आदि जो कि मुख्य कार्यपालिका को अपने विषय से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में उचित सलाह देते हैं।
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सहायक स्टाफ ( Auxillary Staff )
सहायक स्टाफ का अर्थ है सहायता देना। इस तरह यह किसी सहायक या अधीनस्थ की हैसियत से दूसरों की सहायता अथवा मदद करता है। सहायक स्टाफ प्रशासन की वह इकाई है जिसके सभी सदस्य प्रशासकीय सेवाओं की सामूहिक सेवा करते हैं।
सहायक स्टाफ द्वारा किया गया कार्य विभाग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता बल्कि यह वह कार्य करता है जो सभी विभागों से समान रुप में पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप केंद्र सरकार की सभी विभागों में महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा ना करके एक सांझी संस्था जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 315 के अधीन संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है।
इसी तरह केंद्रीय खरीद एजेंसी सभी विभागों के लिए माल की खरीद का कार्य करती है। लोक निर्माण विभाग सभी विभागों के निर्माण संबंधी कार्य करता है। भारतीय सरकार की प्रेस केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए सब प्रकार की प्रकाशन का कार्य करता है। इसलिए इसे सहायक सेवा कहा जाता है। सहायक सेवा अभिकरण की स्थापना से प्रशासन में निपुणता आती है ,पैसे की बचत होती है तथा विभिन्न विभिन्न विभागों को काफी सुविधा मिलती है।
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स्टाफ अभिकरणों के कार्य ( Functions of Staff Agencies in Hindi )
स्टाफ अभिकरण मुख्य तौर पर सूत्र अभिकरण को सलाह, मशवरा देने वाली एजेंसियां होती है। स्टाफ अधिकारियों के कार्य निम्नलिखित हैं –
- इस बात को विश्वसनीय बनाना कि मुख्य कार्यपालिका तथा अन्य अधिकारियों को प्रत्येक पक्ष से पूर्ण तथा सही सूचनाएं मिलती रहे।
- समस्याओं के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी रखना तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में योजना तैयार करने में मुख्य कार्यपालिका की सहायता करना।
- यह विश्वास दिलाना कि मुख्य कार्यपालिका के पास बिना देरी से महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी देना तथा उसको गलत तथा जल्दबाजी में कोई काम ना करने की सलाह देना।
- मुख्य कार्यपालिका को ऐसे काम ना करने की सलाह देना जिनका निपटारा प्रशासन के किसी और स्तर पर किया जा सके।
- मुख्य कार्यपालिका के कीमती समय को बचाने के लिए सलाह देना।
- निर्धारित नीति तथा मुख्य कार्यपालिका के निर्देशों के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन जुटाना।
- दूसरे व्यक्तियों तथा संगठनों से आवश्यक जानकारी लेने के लिए उनके साथ संपर्क करना।
- सूत्रा एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना उनकी सहायता करना।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्टाफ एजेंसियां मुख्य कार्यपालिका को ऐसी सलाह तथा सामग्री उपलब्ध कराती है जिनके आधार पर मुख्य कार्यपालिका अपना कार्य करता है।
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FAQ Checklist
स्टाफ अभिकरणों के मुख्य कार्य।
1.निर्धारित नीति तथा मुख्य कार्यपालिका के निर्देशों के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन जुटाना।
2.दूसरे व्यक्तियों तथा संगठनों से आवश्यक जानकारी लेने के लिए उनके साथ संपर्क करना।
3.सूत्रा एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना उनकी सहायता करना।
सहायक स्टाफ का क्या अर्थ है ?
सहायक स्टाफ का अर्थ है सहायता देना। इस तरह यह किसी सहायक या अधीनस्थ की हैसियत से दूसरों की सहायता अथवा मदद करता है। सहायक स्टाफ प्रशासन की वह इकाई है जिसके सभी सदस्य प्रशासकीय सेवाओं की सामूहिक सेवा करते हैं।
तकनीकी स्टाफ का क्या अर्थ है ?
तकनीकी स्टाफ में तकनीकी अधिकारी शामिल होते हैं जैसे कि डॉक्टर ,इंजीनियर ,वित्तीय तथा व्यापारिक विशेषज्ञ आदि जो कि मुख्य कार्यपालिका को अपने विषय से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में उचित सलाह देते हैं।
साधारण स्टाफ का क्या अर्थ है ?
साधारण स्टाफ में वह कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जो कार्यपालिका को उसके प्रशासकीय कार्यों में पूर्ति के लिए सहायता करते हैं। यह कार्यपालिका को योजना बंदी संबंधी सही सलाह देते हैं तथा खोज,जांच तथा आवश्यक तथ्यों से संबंधित कार्यों में कार्यपालिका की सहायता करते हैं।
स्टाफ अभिकरण के तीन रूप बताएं।
स्टाफ अभिकरण के तीन रूप बताएं हैं जिनका वर्णन इस प्रकार हैं -साधारण स्टाफ ,तकनीकी स्टाफ ,सहायक स्टाफ।
स्टाफ अभिकरण क्या है ?
स्टाफ अभिकरण प्रशासन की वह सहायक एजेंसियां हैं जो वास्तव में कार्य करने वाली संस्थाओं को सहायता करती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जहां राज्य का मुखिया राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है तथा समस्त प्रशासकीय शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथों में होती है।